राष्ट्रवाणी: Supreme Court cracker guidelines on Diwali in Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है. लोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के तय समय पर ही पटाखे जला सकेंगे. हालांकि, अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और शैक्षणिक संस्थानों के 300 मीटर के दायरे और साइलेंट जोन को पूरी तरह नो-क्रैकर जोन घोषित किया गया है, जहां नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
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