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Home»Entertainment»ऐश्वर्या राय के नाम और तस्वीर के अनधिकृत उपयोग पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक
Entertainment

ऐश्वर्या राय के नाम और तस्वीर के अनधिकृत उपयोग पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक

Team RashtrawaniBy Team RashtrawaniSeptember 11, 2025No Comments2 Mins Read
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ऐश्वर्या राय के नाम और तस्वीर के अनधिकृत उपयोग पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक
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नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन मंचों पर उनके नाम और तस्वीरों का अवैध रूप से व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है.
उच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी सहमति या अनुमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल संबंधित व्यक्ति को व्यावसायिक नुकसान हो सकता है, बल्कि सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार पर भी असर पड़ सकता है.

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने नौ सितंबर को पारित और बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा, ”किसी के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों के अनधिकृत इस्तेमाल के ऐसे मामलों में अदालतें आंखें नहीं मूंद सकतीं और वे पीड़ित पक्षों की रक्षा करेंगी, ताकि उक्त अनधिकृत शोषण के परिणामस्वरूप उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान को रोका जा सके.” अदालत ने ऐश्वर्या की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों की रक्षा करने और ऑनलाइन मंचों को उनके नाम, तस्वीरों तथा एआई-जनित अश्लील सामग्री का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया गया था. मुकदमे में ऐश्वर्यावर्ल्ड डॉट कॉम, एपीकेप्योर डॉट कॉम, बॉलीवुडटीशॉप डॉट कॉम, काशकॉलेक्टिवको डॉट कॉम आदि जैसी वेबसाइट को प्रतिवादी बनाया गया है, जो अनधिकृत रूप से अभिनेत्री के नाम और तस्वीर वाले उत्पाद बेचती हैं.

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