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Home»Chhattisgarh»छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के नाम पर करोड़ों का घोटाला : हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, करप्शन में कई IAS अफसर भी शामिल
Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के नाम पर करोड़ों का घोटाला : हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, करप्शन में कई IAS अफसर भी शामिल

Team RashtrawaniBy Team RashtrawaniSeptember 25, 2025No Comments3 Mins Read
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छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के नाम पर करोड़ों का घोटाला : हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, करप्शन में कई IAS अफसर भी शामिल
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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर संचालित स्टेट रिसोर्स सेंटर और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर (PRC) में हुए 1000 करोड़ के घोटाले की CBI जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर सिस्टमेटिक करप्शन का मामला है, जिसमें फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर सरकारी फंड की लूट की गई।

हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं को केवल प्रशासनिक त्रुटि बताना न्यायसंगत नहीं है। राज्य सरकार अपने उच्च अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। जांच आधी-अधूरी है। यह मामला केवल दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग का है। निष्पक्ष जांच के बिना दोषियों तक पहुंचना संभव नहीं।

डिवीजन बेंच ने सीबीआई को पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर दस्तावेज जब्त करने और जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और उसके विभाग अब तक मामले की तह तक जाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। यह सिस्टमेटिक करप्शन का मामला है, जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं इसलिए जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को ही सौंपी जा सकती है।

जानिए पूरा मामला?

दरअसल, साल 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर (ARC) नाम से स्वशासी संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से दिव्यांगों का पुनर्वास करना था। 2012 में इसी के अंतर्गत फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर (पीआरआरसी) की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना था।

जब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों से यह बात सामने आई कि ये संस्थाएं केवल कागजों में ही मौजूद थीं और इनके माध्यम से सरकार से करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर कथित गड़बड़ी की जा रही थी। शिकायतों के अनुसार, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इन संस्थाओं में पदाधिकारी के रूप में शामिल थे।

याचिकाकर्ता के नाम पर निकाले वेतन

रायपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने साल 2018 में अपने वकील के माध्यम से जनहित याचिका लगाई। जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों संस्थान केवल नाममात्र ही सक्रिय थे। कर्मचारियों की नियुक्ति किए बिना ही उनके वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके नाम पर भी पीआरआरसी में काम करने का फर्जी रिकार्ड बनाकर वेतन निकाला गया, जबकि उसने कभी वहां आवेदन या कार्य नहीं किया। कुल मिलाकर इस घोटाले की राशि एक हजार करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।

जांच में उजागर हुई गड़बड़ियां

वित्त विभाग की आडिट में 31 अनियमितताएं सामने आईं। एसआरसी का 14 साल तक आडिट नहीं हुआ था। फर्जी नामों से वेतन उठाया गया, नकद भुगतान के सबूत मिले। कृत्रिम अंग और मशीनें कभी खरीदी ही नहीं गईं। 2019 में प्रबंधन समिति ने एसआरसी को भंग कर खाते बंद कर दिए।

इन पर लगे हैं संलिप्तता के आरोप

याचिका में पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह, रिटायर्ड आईएएस विवेक ढांड, एमके राउत, आलोक शुक्ला, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, सतीश पांडेय, पीपी श्रोती समेत कई नाम शामिल हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री रेणुका सिंह के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि याचिका में उनके खिलाफ स्पष्ट मांग नहीं थी। वहीं, बाकी अधिकारियों पर जांच की तलवार लटकी हुई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता और उच्चाधिकारियों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सीबीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जारी रखनी होगी।



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