नयी दिल्ली/बारीपदा. दिल्ली के मौरिस नगर इलाके में एक कॉलेज छात्रा के सामने अश्लील हरकत करने के आरोप में रैपीडो कैब के 48 वर्षीय एक चालक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार को उस समय हुई जब 22 वर्षीय पीड़िता ने अपने कॉलेज जाने के लिए एक रैपीडो कैब बुक की थी. रास्ते में छात्रा ने चालक को अश्लील हरकत करते देखा, जिसके बाद वह बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर गई और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. घटना को लेकर रैपीडो की ओर से कोई प्रतिक्रया नहीं आई है. चालक की पहचान लोम शंकर के तौर पर की गई है.
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बांठिया ने बताया, ”यह घटना सोमवार को हुई जब एक छात्रा रैपिडो कैब में यात्रा कर रही थी. उसने देखा कि चालक का व्यवहार संदिग्ध था क्योंकि उसने उसे आगे की सीट पर बैठने के लिए कहा और फिर अनुचित व्यवहार करने लगा.” उन्होंने कहा ”छात्रा तुरंत सतर्क हो गई और क्रांति चौक पर तैनात हमारे कुछ पुलिसवालों को देखा. उसने उनसे संपर्क किया और शोर मचाया. जब तक पुलिसवाले कैब तक पहुँचे, चालक भाग चुका था. बाद में हमने रैपिडो से उसकी जानकारी हासिल की और उसे गिरफ्तार कर लिया.” पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु की रहने वाली यह छात्रा दो महीने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के बाद दिल्ली आई थी.
छात्रा ने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह उसे अपनी कक्षाओं के लिए देर हो रही थी इसलिए उसने एक कैब बुक की. ऐप पर अनुमानित आगमन समय 10 मिनट दिखा रहा था, लेकिन चालक ने उसे फोन करके यात्रा रद्द न करने का अनुरोध किया और उसे आश्वस्त किया कि वह रास्ते में है.
पुलिस के अनुसार, जब वह कैब में बैठी, तो शंकर ने पहले उसे आगे की सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और पीछे की सीट पर बैठ गई. पुलिस ने बताया कि चालक ने कथित तौर पर उसे छूने की कोशिश की और जल्द ही गाड़ी चलाते समय अश्लील हरकत करने लगा.
उन्होंने बताया कि पीड़िता के विरोध करने और शोर मचाने के बावजूद, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी नहीं रोकी. उन्होंने बताया कि कुछ दूरी तय करने के बाद, उसने कैब रोक दी, जहाँ से छात्रा गाड़ी से उतरकर भागी. पुलिस ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और मलकागंज निवासी शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया. कैब भी जब्त कर ली गई है. पुलिस के अनुसार फोरेंसिक टीम ने वाहन की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं.
रैपिडो के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ड्राइवर के कथित दुर्व्यवहार की स्पष्ट रूप से निंदा करती है और पुलिस जाँच में पूरा सहयोग करेगी. कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा ”शिकायत मिलने के तुरंत बाद, हमारी सुरक्षा और सहायता टीमों ने आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आरोपी चालक को पुलिस थाने ले जाया गया. हर चरण पर, हमने पूरी पारर्दिशता बनाए रखने और आश्वस्त करने के लिए ग्राहक को सक्रिय रूप से सूचित किया.” उन्होंने आगे कहा कि रैपिडो किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करता है और यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता अटल है.
बयान में कहा गया है, ”सख्त केवाईसी सत्यापन और विश्वसनीय रिपोर्ट मिलने पर खातों को तुरंत निलंबित करने के अलावा, हमने सुरक्षा उपाय भी शुरू किए हैं, जिनमें रात 10 बजे के बाद महिला सवारियों को यात्रा पूरी होने की पुष्टि के लिए सुरक्षा कॉल, ऐप के जरिये चौबीसों घंटे मदद, और सवारियों को हर यात्रा से पहले वाहन और चालक के विवरण सत्यापित करने का आग्रह करने वाले सुरक्षा अनुस्मारक शामिल हैं.”
छात्रा से दुष्कर्म और उसकी अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने के दोषी शिक्षक को 20 साल कैद की सजा
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने निजी ट्यूशन देने वाले शिक्षक को छात्रा से दुष्कर्म करने और उसकी अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. दोषी व्यक्ति की आयु 27 वर्ष है और वह पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है. दोषी ने प्राणि विज्ञान में परास्नातक की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ हासिल की है. वह बारीपदा के एक कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाता था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वह कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली कॉलेज की एक छात्रा के साथ रिश्ते में था. उसने कथित तौर पर उससे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए. लेकिन बाद में, संबंध खत्म कर दिए. अभियोजन पक्ष ने बताया कि दोषी व्यक्ति ने महिला की कई अंतरंग तस्वीरें खींचीं और वीडियो बनाकर उनका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया. बाद में उसने उन वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस संबंध में मार्च 2022 में बारीपदा टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
विशेष लोक अभियोजक मनरंजन पटनायक ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण को महिला को एक लाख रुपये का मुआवज.ा देने का निर्देश दिया. पटनायक ने बताया कि यह फैसला महिला के बयानों, सात गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीरों व वीडियो के आधार पर लिया गया.