राष्ट्रवाणी: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी जुर्माना 25,000 से घटाकर 10,000 रुपये …और पढ़ें जीएसटी जुर्माना 25,000 से घटाकर 10,000 रुपये किया गया। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, पंजीकरण प्रक्रिया भी हुई आसान।
मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये। नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए।
इनमें सबसे अहम फैसला जीएसटी पर जुर्माने कम करके छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जीएसटी जुर्माना 25000 रुपये से घटाकर 10000 रुपये कर दिया गया है, साथ ही 10000 रुपये से कम के डिमांड पर कारण बताओ नोटिस नहीं मिलेगा।
आसान और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा, मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
