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Home»Country»महिला ने पड़ोसी के मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय बेटे को बहन का यौन शोषण करने को कहा; मामला दर्ज
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महिला ने पड़ोसी के मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय बेटे को बहन का यौन शोषण करने को कहा; मामला दर्ज

Team RashtrawaniBy Team RashtrawaniAugust 7, 2025No Comments5 Mins Read
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महिला ने पड़ोसी के मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय बेटे को बहन का यौन शोषण करने को कहा; मामला दर्ज
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ठाणे/नयी दिल्ली. नवी मुंबई में एक महिला ने अपनी पड़ोसन से अक्सर होने वाले झगड़ों का बदला लेने के लिए उसके मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय बेटे को अपनी ही छह वर्षीय बहन का यौन उत्पीड़न करने के लिए कहा और उसका वीडियो बनाया. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

बच्चों की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला (40) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 79 (किसी महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, इशारा करना या कार्य कराना), 356 (2) (मानहानि), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई.

रबाले पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं जिनमें यौन उत्पीड़न, अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना एवं उन्हें उकसाने के आरोप भी शामिल हैं. इसके अलावा आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी धाराएं लगाई गई हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी और शिकायतकर्ता महिलाएं नवी मुंबई के घनसोली गांव में पड़ोसी हैं.

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके एवं आरोपी महिला के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और आरोपी उसे धमकी देती थी एवं उसके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करती थी. पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि बदला लेने के लिए आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता के मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय बेटे को कथित तौर पर अपनी ही छह साल की बहन का यौन उत्पीड़न करने के लिए कहा. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया. उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है.

दिल्ली में महिला ने जन्म देते ही बच्चे की गला दबाकर हत्या की, शव थैली में भरकर बाहर फेंका
दिल्ली के पटेल नगर इलाके में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली 26 वर्षीय महिला को अपने नियोक्ता के ‘बाथरूम’ में बच्चे को जन्म देते ही गला दबाकर उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आरोपी महिला ने हत्या के बाद शव को कूड़े की थैली में भर दिया. आरोपी महिला 2023 से घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही थी.

पुलिस के अनुसार, नवंबर 2024 में शादी में शामिल होने के लिए गांव जाने पर पुरुष मित्र से शारीरिक संबंध बनने के बाद महिला गर्भवती हो गई थी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली आने के बाद जब महिला को गर्भावस्था के बारे में पता चला तो उसने अपने पुरुष मित्र को जानकारी दी, जिसने उसका साथ देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि महिला की 2019 में शादी हुई थी, लेकिन 2021 में तलाक हो गया था.

अधिकारी ने कहा, “मामला 28 जुलाई को सामने आया, जब पटेल नगर थाने में पीसीआर पर फोन करके वेस्ट पटेल नगर में एक फ्लैट के पार्किंग एरिया में सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली के अंदर नवजात का शव मिलने की जानकारी दी गई.” घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस टीम ने थैली में नवजात बच्चे का शव पाया, जिसके बाद जांच टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भेज दिया गया.

अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान पता चला कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली महिला ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था. उन्होंने कहा कि महिला ने खुद को काम पर रखने वाले परिवार से गर्भावस्था की बात छिपाने के लिए दावा किया था कि वह एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से गुजर रही है, जिसकी वजह से पेट पर सूजन आ जाती है.

अधिकारी ने कहा, “26 जुलाई को जब मकान मालिक पार्टी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे, तो रोशनी ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दे दिया. इसके बाद उसने सामाजिक लांछन के डर के चलते कपड़े से गला घोंटकर बच्चे की हत्या कर दी और फिर शव को प्लास्टिक की थैली में भर दिया. इसके बाद उसने वह थैली इमारत में कूड़े वाली जगह पर डाल दिया.

दो दिन बाद, एक सफाईकर्मी को कचरा बीनते समय शव मिला. घर से निकल चुकी रोशनी को बुलाया गया और मालिक को सूचित किया गया, जिसने पुलिस से संपर्क किया. शव मिलने के बाद, रोशनी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत पूछताछ शुरू की गई. अधिकारियों ने बताया कि 29 जुलाई को राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें नवजात की गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. बृहस्पतिवार को पटेल नगर थाने में बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.

गिरफ्तारी से पहले, महिला को लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया. कानूनी सलाह लेने के बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाएगा. पुलिस ने यह भी बताया कि रायबरेली के ही रहने वाले उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जांच के निष्कर्ष के आधार पर उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है.

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