Close Menu
Rashtrawani
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
प्रमुख राष्ट्रवाणी

छत्तीसगढ़: सिरपुर धरोहर उत्सव एक से तीन फरवरी तक

January 30, 2026

अमेरिका को आई भारत की याद, चीन से निपटने के लिए पैक्स सिलिका में स्वागत को तैयार

January 30, 2026

सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट; सिल्वर ₹24000 तक टूटी, गोल्ड ₹8000 सस्ता

January 30, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Terms
  • About Us – राष्ट्रवाणी | Rashtrawani
  • Contact
Facebook X (Twitter) Instagram
RashtrawaniRashtrawani
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
Subscribe
Rashtrawani
Home»Country»पाबंदी के रहते आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम पर सामान्य श्रेणी के लिए विचार नहीं हो सकता: न्यायालय
Country

पाबंदी के रहते आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम पर सामान्य श्रेणी के लिए विचार नहीं हो सकता: न्यायालय

Team RashtrawaniBy Team RashtrawaniSeptember 10, 2025No Comments2 Mins Read
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
पाबंदी के रहते आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम पर सामान्य श्रेणी के लिए विचार नहीं हो सकता: न्यायालय
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य अ्भ्यियथयों के साथ खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुल्क या ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ उठाया है, उनके नाम पर बाद में अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों पर चयन के लिए विचार नहीं किया जा सकता, बशर्ते भर्ती नियम ऐसे स्थानांतरण पर रोक लगाते हों. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी की और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखा.

पीठ ने कहा, ”सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुल्क/अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उठाने वाले आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित सीट पर भर्ती किया जा सकता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा.” शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में जहां भर्ती नियमों या रोजगार अधिसूचना में कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे आरक्षित उम्मीदवार जिन्होंने अंतिम चयनित अनारक्षित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित सीट पर स्थानांतरित होने और भर्ती होने का अधिकार होना चाहिए.

पीठ ने स्पष्ट किया, ” यदि संबंधित भर्ती नियमों के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसे आरक्षित उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.” शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उन याचिकाकर्ताओं को, जिन्होंने कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए उम्र में छूट का लाभ उठाने के बाद ओबीसी श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था, को अनारक्षित श्रेणी के तहत भर्ती करने पर विचार करने के लिए कहा गया था.

अ्भ्यियथयों ने ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था और इस छूट का लाभ उठाकर योग्यता प्राप्त की थी. हालाँकि, उन्हें असफल घोषित कर दिया गया क्योंकि उन्हें विभिन्न विभागों में ओबीसी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक मिले थे. लेकिन उनके अंक उन विभागों में अनारक्षित श्रेणी के तहत चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक थे. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा इसके लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous Articleविश्वास है कि राधाकृष्णन एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे: प्रधानमंत्री मोदी
Next Article ईडी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका दायर करने वाले भाजपा कार्यकर्ता से पूछताछ की
Team Rashtrawani
  • Website

Related Posts

Country

वाराणसी में दीपावली पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ धाम को सुगंधित फूलों और रोशनी से सजाया गया

October 18, 2025
Country

असम मंत्रिपरिषद का विस्तार, बीपीएफ के विधायक चरण बोरो को शामिल किया गया

October 18, 2025
Country

हाथरस में फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार दो युवक अंतिम रिपोर्ट लगने के बाद रिहा

October 18, 2025
Add A Comment
Leave A Reply Cancel Reply

Top Posts

निर्मला सीतारमण ने जातिगत गणना का श्रेय लेने पर तमिलनाडु सरकार को घेरा

May 3, 202546 Views

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

April 30, 202546 Views

चपरासी से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के आरोप में एक प्रिंसिपल और प्रोफेसर निलंबित

April 8, 202543 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Latest Reviews
राष्ट्रवाणी

राष्ट्रवाणी के वैचारिक प्रकल्प है। यहां आपको राष्ट्र हित के ऐसे दृष्टिकोण पर आधारित समाचार, विचार और अभिमत प्राप्त होंगे, जो भारतीयता, हिंदुत्व और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत चिंतन को पुष्ट करता है।

संपादक : नीरज दीवान

मोबाइल नंबर : 7024799009

Most Popular

निर्मला सीतारमण ने जातिगत गणना का श्रेय लेने पर तमिलनाडु सरकार को घेरा

May 3, 202546 Views

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

April 30, 202546 Views

चपरासी से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के आरोप में एक प्रिंसिपल और प्रोफेसर निलंबित

April 8, 202543 Views
Our Picks

छत्तीसगढ़: सिरपुर धरोहर उत्सव एक से तीन फरवरी तक

January 30, 2026

अमेरिका को आई भारत की याद, चीन से निपटने के लिए पैक्स सिलिका में स्वागत को तैयार

January 30, 2026

सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट; सिल्वर ₹24000 तक टूटी, गोल्ड ₹8000 सस्ता

January 30, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • लाइफस्टाइल
© 2026 Rashtrawani

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.