पूर्व सीएम समेत आरोपियों ने चार्ज तय करने आदेश को दी है चुनौती
राष्ट्रवाणी, 01 सितंबर 2026 । प्रदेश के बहुचर्चित सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और विनोद वर्मा, भाजपा नेता कैलाश मुरारका समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी। यह मामला हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ में नियत था, लेकिन शाम तक नंबर नहीं आने के कारण मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
बताया गया कि सीबीआई अदालत ने भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका समेत दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मानते हुए आरोप तय करने का आदेश दिया था। भूपेश बघेल को इससे पहले निचली अदालत ने मामले में बरी कर दिया था, जिसे सेशन कोर्ट ने पलट दिया था। इसके बाद भूपेश बघेल ने सेशन कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जबकि विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका ने भी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित आदेश को अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है।
प्राथमिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका को कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी। इससे परे भूपेश बघेल के खिलाफ प्रकरण में आगे की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
मंगलवार को सुनवाई नहीं होने के बाद सीबीआई की ओर से केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को विशेष रूप से सुनवाई के लिए लेने का आग्रह किया। उनके साथ अधिवक्ता वैभव गोवर्धन भी उपस्थित थे। उन्होंने प्रारंभ में 15 सितंबर की तारीख की मांग की।
इस पर विनोद वर्मा की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और श्रिया गुप्ता तथा भूपेश बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्ष परगनिहा ने सुनवाई की तारीख एक सप्ताह आगे रखने का आग्रह किया। इस पर हाईकोर्ट ने अब 25 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की है।
