राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, भिलाई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर राजेश चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मोहन नगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने एक ठेकेदार को जिंदल इस्पात लिमिटेड में ट्रांसपोर्ट ठेका दिलाने का झांसा देकर 17 लाख 52 हजार रुपये ले लिए। पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद मामले में कार्रवाई शुरू की है। परिवादी की ओर से पेश किए गए तथ्यों पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऐश्वर्या दीवान की अदालत ने पुलिस को राजेश चौहान के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद मोहन नगर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।
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