राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, दुर्ग : जिले के 25 गांवों में जमीन के खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन और खरीदी-बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने परियोजना प्रबंधक, विद्युत रायपुर से प्राप्त पत्रों के आधार पर यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंध हटाने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
प्रशासन के अनुसार, ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (दानकुनी-सूरत) के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आने वाली जमीनों की खरीदी-बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगाई गई थी। इसके लिए तीन जून पांच जून को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। अब संबंधित विभाग से मिले पत्रों के आधार पर इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है।
प्रतिबंध हटने से दुर्ग अनुभाग के बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई और डुमरडीह सहित नौ गांवों को राहत मिली है। पाटन अनुभाग के परेवाडीह, पंहडोर, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री, नारधी, महकाकला, महकाखुर्द, कुरूदडीह और बटंग तथा भिलाई-3 अनुभाग के सोमनी, सिरसाकला, परसदा (पाहंदा), गनियारी, देवबलोदा और उरला गांव भी इसमें शामिल हैं।
इस निर्णय से संबंधित गांवों में जमीन के लेनदेन और राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं का रास्ता साफ हो गया है।
