राष्ट्रवाणी: राज्य ब्यूरो, , रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश की पूरी सीमा में डेयरी एनालॉग या गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जो असली दूध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत यह कार्रवाई की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार विशेष रूप से पनीर, क्रीम, मक्खन जैसे अमानकीकृत उत्पादों पर रोक लगाई गई है, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा या वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक या एफएसएसएआई द्वारा अंतिम नियम जारी होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी आदेश का पालन सभी संबंधित प्राधिकारियों और खाद्य कारोबार संचालकों को करना अनिवार्य होगा।
Trending
- प्रिंटिंग उद्योग का अंतरराष्ट्रीय मंच: रायपुर में पहली बार इंटरनेशनल प्रिंटिंग कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन, चार देशों के विशेषज्ञ देंगे भविष्य की तकनीकों की जानकारी – राष्ट्रवाणी
- बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे मंत्री केदार कश्यप, राहत सामग्री और सहायता राशि का किया वितरण, हरसंभव मदद का दिलाया भरोसा – राष्ट्रवाणी
- इफस अधिकारी ओपी यादव पककफ प्रमोट, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश – राष्ट्रवाणी
- कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की बात – राष्ट्रवाणी
- छत्तीसगढ़ में ‘पर्यावरण के दुश्मन’ कोनोकार्पस पर बैन, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, रोपण और बिक्री पर तुरंत रोक – राष्ट्रवाणी
- ‘औकात पर आ गया तो जमीन पर…’, मला कुंवर सिंह ने भाजयुमो अध्यक्ष को फोन पर दी धमकी, ऑडियो वायरल होने से गरमाई बालोद की सियासत – राष्ट्रवाणी
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बड़ा एलान… कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों को 20-20 लाख देगी सरकार – राष्ट्रवाणी
- बड़ी कार्रवाई: 2 महिला सहित 4 आरोपी अरेस्ट, कार और बाइक समेत भारी मात्रा में गांजा जब्त – राष्ट्रवाणी

