राष्ट्रवाणी: न्यूज, बेमेतरा। जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन न दें। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का गियर या बिना गियर वाला वाहन चलाने की कानूनी अनुमति नहीं है। इसके बावजूद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नाबालिगों द्वारा बेधड़क दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जो खुद बच्चों और अन्य राहगीरों की जान के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन मालिक या माता-पिता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना, तीन साल तक की कैद और वाहन का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। साथ ही, पकड़े गए नाबालिग को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। जिला परिवहन अधिकारी ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधनों से जिम्मेदारी बरतने की अपील की है। जिला परिवहन अधिकारी ने कहा कि बच्चों को वाहन देने के बजाय स्कूल या कोचिंग जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, स्कूल बस, वैन या साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिलेभर में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिना किसी रियायत के तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।
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