राष्ट्रवाणी: रायपुर के जिला उपभोक्ता आयोग ने श्री बालाजी इलेक्ट्रानिक्स के संचालक को स्मार्ट टीवी बताकर साधारण टीवी बेचने के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने दुकानदार को छह प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि 45 दिनों में लौटाने तथा मानसिक क्षतिपूर्ति व वादव्यय के रूप में पांच-पांच हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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