राष्ट्रवाणी: Lok Adalat Benefits : क्या आप भी सालों से चल रहे मुकदमे से परेशान हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. लोक अदालत में आपसी सहमति से कई मामलों का निपटारा कराया जा सकता है. यहां केस निपटाने का खर्च नहीं लगता और बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है. लोकल 18 से फरीदाबाद के एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि लोक अदालत में समझौते योग्य मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से होता है. लोक अदालत में मामले का निपटारा निःशुल्क होता है. गंभीर आपराधिक मामलों सहित जिन मामलों में कानूनन समझौते की अनुमति नहीं है, उनका निपटारा यहां नहीं हो सकता. लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और उसे सामान्य अपील के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती.
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