वाराणसी. उत्तर प्रदेश में वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सिखों को लेकर दिए गए बयान के सिलसिले में दायर याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया. अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि राहुल द्वारा सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान सिखों को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर अदालत में वाद दाखिल किया गया था. इसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (विशेष एमपी/एमएलए अदालत) की अदालत ने 28 नवंबर 2024 को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था.

तिवारी ने बताया कि इसे लेकर सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की गयी थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए अदालत) यजुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया. उन्होंने बताया कि याचिका में राहुल गांधी पर सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए गए कथित भड़काऊ बयान से सिख समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है. यह भी दावा किया गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उनके बयान का समर्थन किया है.

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