राष्ट्रवाणी 26 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा 26 मार्च 2026 को आदेश जारी किया गया।
आचरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
जारी आदेश के अनुसार, रतन लाल डांगी पर अपने पद के अनुरूप आचरण नहीं करने, अनुशासनहीनता एवं नैतिकता के विरुद्ध व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। साथ ही, सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री के कारण पुलिस विभाग की छवि धूमिल होने की बात भी कही गई है।
सरकार ने इसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन माना है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
आदेश में कहा गया है कि रतन लाल डांगी (बैच 2003) को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में ये शर्तें लागू
▪️निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर रहेगा
▪️सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे
▪️नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते (subsistence allowance) के पात्र होंगे
विभागीय जांच के संकेत
सरकार के इस आदेश से स्पष्ट है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस कार्रवाई को प्रशासनिक सख्ती और सेवा आचरण नियमों के पालन को लेकर सरकार का बड़ा संदेश माना जा रहा है।
