राष्ट्रवाणी: रायपुर। राजधानी रायपुर में 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी एस. कुमार साहू को दोषी करार देते हुए दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी को धारा 376 और 302 के तहत अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों धाराओं में 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने पैरवी की। मामला 31 मई 2022 का है। युवती का शव थनौद चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास एक कार में मिला था। पुलिस जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल चाकू, खून लगे कपड़े और कार को जब्त किया गया था। मामले की जांच के दौरान एफएसएल रिपोर्ट भी अहम साक्ष्य बनी। जांच में युवती की स्लाइड में मानव शुक्राणु मिलने तथा चाकू पर मानव रक्त पाए जाने की बात सामने आई थी। आरोपी 31 मई 2022 से जेल में बंद है। कोर्ट ने उसकी अब तक की 1564 दिनों की अभिरक्षा अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मृतिका के माता-पिता को प्रतिकर दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले को मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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