राष्ट्रवाणी: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाया गया है। अब परीक्षार्थियों को डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण पत्र और उत्तरपुस्तिका पुनर्मूल्यांकन जैसी आवश्यक सुविधाएं अधिकतम साठ दिनों में मिलेंगी। शिक्षा मंत्री की पहल पर लागू इस व्यवस्था से विद्यार्थियों को कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और उच्च शिक्षा में प्रवेश आसान होगा।
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