राष्ट्रवाणी 12 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी और राज्य सरकार को उसकी विधवा और दो नाबालिग बेटियों को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह जांच को तेजी से पूरा करे और अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने चार अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। सीबीआई को निर्देश दिया कि वह श्रवण सूर्यवंशी उर्फ सर्वन तामरे की मौत के कारणों की जांच के लिए एक नियमित आपराधिक मामला दर्ज करे और जांच एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपे।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए श्रवण की हिरासत में हुई मौत के कारणों की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए और जांच के पूरा होने पर हिरासत में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह उन छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के आचरण की जांच करे जिन्होंने न्यायिक जांच के निष्कर्षों के बावजूद उचित कदम उठाने में विफलता दिखाई। 25 लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम राशि बाद में निर्धारित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश हाई कोर्ट के उस सिद्धांत के संदर्भ में आया है कि सरकार को हिरासत में अस्वाभाविक मृत्यु के मामले में परिवार को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
यह कार्यवाही मृतक की पत्नी लहरा बाई तामरे और उनकी बेटियों संध्या और साक्षी द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुई, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 3 अक्टूबर 2024 के निर्णय को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने हिरासत में हुई मौत के संबंध में याचिकाकर्ताओं को एक लाख का मुआवजा दिया था, लेकिन एफआईआर दर्ज करने और मौत के कारणों की जांच के लिए कोई निर्देश नहीं दिया था।
मृतक श्रवण सूर्यवंशी को 18 जनवरी, 2024 को बिलासपुर जिले के सीपत पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत छह लीटर कच्ची शराब के कब्जे के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे केंद्रीय जेल, बिलासपुर भेजा गया। 21 जनवरी 2024 को उसे बिलासपुर के सीआईएमएस अस्पताल में भेजा, जहां 22 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

