रायपुर। बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी विशेष इंटेंसिव रिवीजन (SIR) आज से शुरू हो रहा है. इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा. नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे. BLO घर-घर जाकर सर्वे करेंगे. जरूरत पड़ने पर दस्तावेज मांगे जाएंगे, फिर मिलान किया जाएगा. ये प्रकिया आज से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी. वहींं 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

प्रदेश में गणना चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलाई जाएगी. मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को होगा. दावे और आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक सुधार की जाएगी. नोटिस चरण सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक का समय दिया जायेगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जायेगा. SIR के लिए 13 दस्तावेज मान्य होंगे.

कौन से दस्तावेज होंगे जमा?
आयोग ने 13 वैध दस्तावेज तय किए हैं, जिनमें सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, पेंशन आदेश, परिवार रजिस्टर, मैट्रिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, NRC (जहां लागू), आधार से जुड़े निर्देश (09.09.2025 का पत्र), भूमि या मकान आवंटन रिकॉर्ड आदि शामिल हैं। मतलब कि बिना वैध सरकारी दस्तावेज़ के नाम दर्ज नहीं होगा और गलत दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई तय है.

क्या है SIR?
SIR का मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण
SIR की मदद से वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है
18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है
चुनावी क्षेत्र से जा चुके लोगों का नाम हटाया जाता है
वोटर लिस्ट में नाम-पते की गलतियां ठीक की जाती है
BLO घर-घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं.




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