सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

राष्ट्रवाणी, 20 जून 2026। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। यह अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026 के तहत जारी की गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों और संस्थानों में होने वाली भर्तियों के लिए पदवार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से कॉमन पात्रता परीक्षा (कॉमन एग्जाम) में शामिल होना होगा।

अधिसूचना में अभियंत्रिकी सेवा के तृतीय श्रेणी पदों के लिए संबंधित शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बीई/बीटेक डिग्री को न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया गया है। इनमें उप अभियंता (सिविल), उप अभियंता (विद्युत), उप अभियंता (यांत्रिकी), उप अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स), उप अभियंता (कंप्यूटर साइंस/आईटी) तथा उप अभियंता (माइनिंग) के पद शामिल हैं।

वहीं स्नातक स्तर के तृतीय श्रेणी पदों में सहायक प्रबंधक (उद्योग), सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक, जेल अधिकारी, सूचना सहायक, स्टोर कीपर सहित अन्य पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

इसके अलावा शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) पद के लिए स्नातक अथवा हायर सेकेंडरी के साथ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (एमओएम) डिप्लोमा एवं निर्धारित कौशल परीक्षा की योग्यता तय की गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी 10 पृष्ठीय अधिसूचना में विभिन्न विभागों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए विस्तृत शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद भविष्य में होने वाली सीधी भर्तियां इन्हीं निर्धारित योग्यताओं के आधार पर की जाएंगी।

देखें पूरा आदेश: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में सभी पदों की योग्यता का विस्तृत विवरण दिया गया है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से पहले संबंधित पद की निर्धारित योग्यता का अध्ययन कर सकते है।

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