राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोरबा के अजाक थाने में दर्ज एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित युवक छोटू यादव उर्फ सूरज यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में पीड़िता के बयान के साथ गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सकीय साक्ष्य और डीएनए जांच रिपोर्ट अभियोजन के आरोपों को प्रथम दृष्टया मजबूत करते हैं।
डीएनए रिपोर्ट में आरोपित को पीड़िता से जन्मे बच्चे का जैविक पिता बताया गया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने यह आदेश दिया।
