इंदौर. अपने शौहर की ओर से तलाक दिए जाने के बाद उससे गुजारा भत्ता हासिल करने के वास्ते शीर्ष अदालत तक साहसिक कानूनी लड़ाई के लिए मशहूर शाह बानो बेगम की बेटी ने आगामी हिन्दी फिल्म ‘हक’ की रिलीज रोके जाने की गुहार के साथ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

सुपर्ण एस. वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म ‘हक’ सात नवम्बर (शुक्रवार) को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में शाह बानो बेगम की बेटी सिद्दिका बेगम खान ने याचिका दायर कर दावा किया है कि यह फिल्म उनके परिवार की सहमति के बिना बनाई गई है और इसमें उनकी दिवंगत मां के निजी जीवन से जुड़े प्रसंगों का गलत तरह से चित्रण किया गया है.

सिद्दिका बेगम खान के वकील तौसीफ वारसी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उच्च न्यायालय में उनकी मुवक्किल की याचिका सोमवार को पहली बार सूचीबद्ध हुई और वादी तथा प्रतिवादी पक्षों के वकील अदालत में उपस्थित हुए. वारसी ने बताया कि अदालत ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका पर अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर (मंगलवार) की तारीख तय की है. शाह बानो बेगम इंदौर की रहने वाली थीं. उन्होंने 1978 में अपने वकील पति मोहम्मद अहमद खान द्वारा तलाक दिए जाने के बाद उससे गुजारा-भत्ता पाने के लिए स्थानीय अदालत में मुकदमा दायर किया था.

शाह बानो की लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 1985 में इस महिला के पक्ष में फैसला सुनाया था. मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम बनाया था. इस कानून ने शाह बानो प्रकरण में शीर्ष न्यायालय के फैसले को अप्रभावी बना दिया था. वर्ष 1992 में शाह बानो का इंतकाल हो गया था.

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