दुर्ग, 11 फरवरी 2026। दुर्ग संभाग के आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने शासकीय कार्यों में लापरवाही के आरोपों के चलते पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी, मोहला डॉ. चन्द्रशेखर अम्बुलकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान डॉ. अम्बुलकर का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला राजनांदगांव निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. अम्बुलकर के विरुद्ध शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के गंभीर आरोप पाए गए। जांच में यह सामने आया कि वे जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहते थे तथा विभागीय अद्यतन जानकारी देने में असमर्थ रहे।
आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वे बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनका महाराष्ट्र राज्य में होना पाया गया। इसके अतिरिक्त, धान उपार्जन केंद्र भोजटोला में नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद उन्होंने वहां उपस्थिति नहीं दी और शासकीय योजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देशों की अवहेलना की।
प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब को भी असंतोषजनक पाए जाने पर इसे कर्तव्य निर्वहन में गंभीर कदाचार मानते हुए संभाग आयुक्त ने यह निलंबन आदेश जारी किया है।

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