कलेक्टरों को बनाया गया प्राधिकृत अधिकारी

राष्ट्रवाणी, 08 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में संबंधित जिलों के कलेक्टरों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए वार्ड आरक्षण की कार्रवाई निर्धारित नियमों के तहत पूरी करने को कहा गया है।

जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के तहत आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को भेजा जाएगा।

इन नगरीय निकायों में होगा वार्डों का आरक्षण:

  • नगर निगम भिलाई
  • नगर निगम रिसाली
  • नगर निगम भिलाई-चरौदा
  • नगर पालिका परिषद जामुल
  • नगर निगम बीरगांव
  • नगर पंचायत मारो
  • नगर पालिका परिषद खैरागढ़
  • नगर पालिका परिषद सारंगढ़
  • नगर पंचायत प्रेमनगर
  • नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर
  • नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा
  • नगर पंचायत नरहरपुर
  • नगर पंचायत कोटा
  • नगर पंचायत भैरमगढ़
  • नगर पंचायत भोपालपटनम

दुर्ग जिले में नगर निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और नगर पालिका परिषद जामुल के वार्डों का आरक्षण संबंधित जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा।

शासन के इस आदेश के बाद नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। वार्ड आरक्षण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन, नामांकन और चुनाव कार्यक्रम को लेकर भी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

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