लखनऊ. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली एक नई याचिका बृहस्पतिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर की गई. याचिका में मामले पर फैसला आने तक गांधी की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है. यह याचिका कर्नाटक निवासी एस.वी. शिशिर ने अदालत की रजिस्ट्री के माध्यम से प्रस्तुत की गई है.

रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए अभी याचिको को सुनवाई के लिए मंजूरी नहीं दी है. इसकी मंजूरी के बाद याचिका अदालत के सामने सुनवाई के लिए पेश की जाएगी. गौरतलब है कि याची ने पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका दाखिल की थी.
उनके द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा पांच मई, 2025 को न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने किया था.

उस आदेश में, अदालत ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने गांधी की नागरिकता रद्द करने के संबंध में केंद्र सरकार को पहले ही एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. न्यायालय ने निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार अभ्यावेदन की जांच करें. मौजूदा याचिका में नागरिकता रद्द करने की मांग दोहराई गई है और यात्रा प्रतिबंध का अनुरोध भी जोड़ा गया है.

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