राष्ट्रवाणी: Rajasthan Catering Rules: राजस्थान सरकार ने शादी-ब्याह और बड़े आयोजनों में कैटरिंग संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. बिना लाइसेंस काम करने वालों पर केस दर्ज कर चालान किया जाएगा. 500 से अधिक मेहमानों वाले कार्यक्रमों की सूचना विभाग को देनी होगी, जिसके बाद टीम मौके पर जाकर सैंपलिंग और हाइजीन की जांच करेगी. मिलावटी या सड़ी-गली खाद्य सामग्री मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट करवाया जाएगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य बड़े आयोजनों में फूड पॉइजनिंग की घटनाओं को रोकना और शुद्धता सुनिश्चित करना है.
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