संभाग आयुक्त दुर्ग ने की तत्काल कार्रवाई
दुर्ग, 24 अगस्त 2026। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और जनसमस्याओं के निराकरण में देरी को गंभीरता से लेते हुए संभागायुक्त दुर्ग सत्य नारायण राठौर ने राजनांदगांव जिले के घुमका तहसील में पदस्थ तहसीलदार मुकेश कुमार ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है। तहसीलदार पर शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, सामान्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक देरी करने तथा आरबीसी 6-4 के तहत पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के प्रकरणों में विलंब करने के गंभीर आरोप थे।
संभागायुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में मुकेश कुमार ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
प्रशासन ने राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण और आपदा प्रभावित परिवारों को मिलने वाली सहायता में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेने का स्पष्ट संदेश दिया है।
