NRDA की OTS योजना समेत 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी
रायपुर, 8 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के प्रशासन, उद्योग, शिक्षा, कर व्यवस्था, पर्यावरण और शहरी विकास से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य निवेश बढ़ाना, कारोबार को आसान बनाना, उच्च शिक्षा में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- बिजली भुगतान व्यवस्था में बदलाव: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय विद्युत उपक्रमों को भुगतान के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी गई।
- बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन: छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) के भर्ती एवं सेवा नियम-2026 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
- निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए प्रावधान: निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन संबंधी संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। नए प्रावधानों से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
- वैट अधिकरण समाप्त होगा: जीएसटी लागू होने के बाद कम हुए मामलों को देखते हुए वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त करने और लंबित मामलों को राजस्व मंडल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- जीएसटी कानून में संशोधन: करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों के लिए रिफंड प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
- औद्योगिक निवेश को बढ़ावा: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक के जरिए निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का फैसला लिया गया।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून: कारोबार शुरू करने की प्रक्रियाओं को सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाने के लिए नया विधेयक मंजूर किया गया। डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। ऐसा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने की ओर है।
- NRDA की OTS योजना: नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के भूखंड और परिसरों पर देय ब्याज एवं अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दी गई।
- जल प्रदूषण कानून लागू होगा: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाने का निर्णय लिया गया।
- भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन: मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा देने और मकान मालिक-किरायेदार विवादों के त्वरित समाधान के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
- राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम: 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आबंटन को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, प्रशासनिक सुधार और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

