राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुर्घटना में घायल होने के कारण वन रेंजर पद की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले बेमेतरा के एक अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित भर्ती प्राधिकरण को अभ्यर्थी का फिजिकल वाक टेस्ट दोबारा कराने का निर्देश दिया है।
इसके बाद भर्ती प्रक्रिया कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने यह पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरी करने कहा है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने बेमेतरा जिले के ग्राम मारो निवासी 33 वर्षीय योगेश बंजारे की याचिका पर यह आदेश दिया।
