राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस में वरिष्ठता को दरकिनार कर कनिष्ठ अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट जैसे उच्च पदों का प्रभार दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीरता दिखाई है। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने एडिशनल एसपी रिचा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 जुलाई 2026 को जारी विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर याचिकाकर्ता की सीमा तक अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।
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