रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला मामले में EOW की विशेष कोर्ट में 10 आरोपियों के खिलाफ EOW ने 7600 पन्नों का चालान पेश किया है. मामले में हरमीत सिंह खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी, विजय जैन, कुंदन बघेल, भोजराज साहू, खेमराज कोसले, पुन्नूराम देशलहरे, गोपाल वर्मा, नरेंद्र नायक के खिलाफ EOW ने चालान पेश किया है.

EOW ने 7600 पन्नों के 12 बंडलों के साथ कोर्ट में 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है. इन सभी को EOW ने 43 करोड़ के जमीन अधिग्रहण घोटाले का आरोपी बनाया है. EOW ने बताया कि आराेपियों ने जमीन के अलग-अलग हिस्‍से करके NHAI को 78 करोड़ का भुगतान दिखाया गया था. SDM, पटवारी और भू-माफिया के गठजोड़ ने पुराने दस्तावेजों की तारीख बदलकर इस गड़बड़ी को अंजाम दिया.

भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा 43 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था. EOW ने जांच के दौरान तकनीकी दस्तावेज, मोबाइल चैट्स, बैंक ट्रांजेक्शन और कई गवाहों के बयान को चालान में शामिल किया है. अब एजेंसी अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है. जांच में अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच संदिग्ध लेनदेन और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले हैं.

EOW की जांच में यह भी पाया गया कि निर्भय कुमार साहू समेत पांच अधिकारी-कर्मचारियों पर 43 करोड़ 18 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है. पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान सरकारी धन का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये हड़प लिए गए.



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