राष्ट्रवाणी: Chhattisgarh High Court Divorce Case: पति को ‘मोटा और सांवला’ कहने से हो जाएगा तलाक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानिए क्या कहा? /image: IBC24 File बिलासपुर। Chhattisgarh High Court Divorce Case: तलाक के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने तलाक की मांग नामंजूर करते हुए टिप्पणी किया है कि पति को मोटा और सांवला कहने से क्रूरता और परित्याग के लिए आवश्यक तथ्य साबित नहीं हो रहा है।

हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय जांजगीर चांपा के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बीते 18 सितंबर के जांजगीर चांपा के निर्णय को बरकरार रखा है। बता दें कि आकाश और पूजा की शादी 7 मार्च 2019 को हिंदू रीति रिवाज से हुआ था।

पति का कहना है कि उसकी पत्नी सिर्फ 3 महीने उसके साथ रही और इसके बाद दोनों में विवाद जैसी स्थिति बनती चली गई। उत्तर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस मामले में अदालत ने कहा कि केवल पति को ‘मोटा और सांवला’ कहना तलाक के लिए आवश्यक क्रूरता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तर: अदालत ने पाया कि पति की ओर से कई आरोप लगाए गए, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

उत्तर: यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर का है। कोर्ट ने परिवार न्यायालय जांजगीर-चांपा के फैसले को बरकरार रखा। उत्तर: उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों की शादी 7 मार्च 2019 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी और पति के अनुसार वे करीब तीन महीने साथ रहे।

उत्तर: नहीं। हाईकोर्ट ने पति की तलाक संबंधी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

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