रायपुर। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी का सिरप देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से चर्चा के बाद लिया है।

राज्य सरकार ने कहा है कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी-जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। परामर्श के मुताबिक, यह दवाएं सामान्यत पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी अनुशंसित नहीं हैं। यह कदम शिशुओं को संभावित दुष्प्रभावों से बचाने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, परामर्श जारी होते ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) तथा सिविल सर्जनों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार के इस दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे बिना चिकित्सकीय परामर्श के अपने बच्चों को कोई भी दवा न दें।



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