रायपुर: छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से लागू की गई नवीन गाइडलाइन दरों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा पूर्व में जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश जारी किए गए थे कि यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप गाइडलाइन दरों में संशोधन की आवश्यकता हो, तो उसके प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।

शासन के इन निर्देशों के अनुपालन में धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का गहन परीक्षण किया गया। बैठक में समग्र रूप से विचार-विमर्श के बाद धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए गाइडलाइन दर संशोधन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन दरें धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में 4 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिकों, संपत्ति क्रेता-विक्रेता तथा अन्य संबंधित हितधारकों को इन नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध है।

राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त होने वाले संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई करते हुए उन्हें क्रमशः जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, युक्तिसंगत और जनोपयोगी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही



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