राष्ट्रवाणी, 29 मई 2026। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दर्द निवारक टेबलेट सहित पांच दवाओं को अवमानक घोषित करते हुए उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिला औषधि नियंत्रण अधिकारियों, दवा विक्रेताओं, अस्पतालों और थोक वितरकों को संबंधित बैच की दवाओं का उपयोग और विक्रय तुरंत बंद करने को कहा है।
विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार यह कार्रवाई भारतीय औषधि महानियंत्रक कार्यालय से 27 मई को प्राप्त ई-मेल तथा राजस्थान शासन द्वारा जारी अलर्ट नोटिस के आधार पर की गई है। उल्लेखनीय है कि इनमें से कुछ दवाओं पर राजस्थान में पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
जांच के दौरान ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आईपी 5 आईयू प्रति मिलीलीटर (टोसीन) के बैच नंबर आई-7881 को परीक्षण में “मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं” पाया गया। इसके अलावा खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर द्वारा चार अन्य दवाओं को मिथ्याछाप और अवमानक स्तर का घोषित किया गया है।
इन दवाओं में नारवेन-पी टैबलेट (बैच एमटी-250777, अवसान तिथि 04/2027), फ्लामो स्टार-एपी टैबलेट्स (बैच एसएआई-25029, अवसान तिथि 12/2026), एसीएचई पी टैबलेट्स (बैच एलवी 25डीटी-066बी, अवसान तिथि 03/2027) तथा कोल्ड जिया टैबलेट्स (बैच जीटी-25294ए, अवसान तिथि 07/2028) शामिल हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित बैच का स्टॉक कहीं भी पाए जाने पर नियमानुसार तत्काल जब्ती और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे इन बैच नंबर वाली दवाओं का उपयोग न करें और किसी भी संदेह की स्थिति में नजदीकी औषधि नियंत्रण कार्यालय को सूचना दें।

