🔴सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत
राष्ट्रवाणी, 26 मई 2026। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने स्क्रैप सामग्री के निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल के पुनर्गठन और सड़क निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को राहत देने से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC से अनुबंध तीन साल और बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है।
यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है, जिसकी अवधि 31 मई 2026 को समाप्त हो रही थी। MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही विभागों को अलग-अलग टेंडर प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी।
कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।
गौरतलब है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पूर्व के व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया जा चुका है। इसके साथ ही पुरानी संस्था की परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो गई हैं।
सड़क निर्माण ठेकेदारों को मिलेगी आंशिक राहत
कैबिनेट ने सड़क निर्माण कार्यों में 1 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए लागू होगी।
सरकार के अनुसार वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण सड़क निर्माण एवं डामरीकरण कार्य प्रभावित होने लगे थे। ऐसे में निर्माण कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि राहत केवल बिटुमिन कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए तय फार्मूले के आधार पर दी जाएगी, जबकि अन्य निर्माण कार्यों पर पूर्व से लागू एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे।

