राष्ट्रवाणी: वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जल्द सुनवाई करने के निर्देश विभिन्न अदालतों को दिए हैं। न्याय मित्र डॉ. एन.के. शुक्ला ने डिवीजन बेंच को बताया कि पिछली बार जारी स्टेटस रिपोर्ट की तुलना में जनप्रतिनिधियों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की संख्या में दो मामलों की कमी आई है। एक मामला रायपुर और दूसरा कबीरधाम जिले का बताया गया है। दोनों प्रकरणों का इस अवधि में निराकरण हो चुका है। डिवीजन बेंच ने स्थिति को रिकॉर्ड पर लेते अगली सुनवाई, 25 अगस्त को तय की है। साथ ही अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर पेश करने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान बात सामने आई कि जून 2026 की स्थिति में बिलासपुर जिले में संबंधित आपराधिक प्रकरण शामिल है। इसमें कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव अव अन्य के खिलाफ मामला विचाराधीन है। इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सीजेएम कोर्ट में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और अन्य से संबंधित मामलों में सुनवाई जारी है। अदालतों में इन प्रकरणों की अलग-अलग स्तर पर सुनवाई चल रही है। जांजगीर-चांपा जिले में विधायक बालेश्वर साहू और अन्य से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक प्रकरण में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए जाने की प्रक्रिया जारी है। इसी तरह रायपुर में जनप्रतिनिधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। पीएमएलए, ईडी के स्पेशल कोर्ट में देवेंद्र यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय और कवासी लखमा से संबंधित मामलों में सुनवाई चल रही है। सीजेएम रायपुर के कोर्टमें संजीव शुक्ला, देवेंद्र यादव, उद्देश्वरी करा, आकाश शर्मा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल से जुड़े पुराने मामलों की न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को अगली सुनवाई तक संबंधित सभी ट्रायल कोर्ट से ताजा स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 अगस्त 2026 की तिथि तय कर दी है। डिवीजन बेंच ने आदेश की प्रति तत्काल संबंधित निचली अदालतों को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि लंबित मामलों की प्रगति और अद्यतन स्थिति समय पर हाई कोर्ट के समक्ष रखी जा सके।

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