कोलकाता. कोलकाता की एक अदालत ने कथित नफरती भाषण मामले में मंगलवार को वजाहत खान को 16 जून तक कोलकाता पुलिस की हिरासत में भेज दिया. हरियाणा और असम पुलिस के अधिकारी भी अदालत में उपस्थित थे. हरियाणा और असम पुलिस ने भी इसी आधार पर खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर र्शिमष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने खान की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है. अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खान की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें कोलकाता पुलिस की हिरासत में भेज दिया. कथित नफरती भाषण मामले में खान को सोमवार को शहर में गिरफ्तार किया गया था.

हरियाणा और असम पुलिस के अधिकारी भी खान द्वारा कथित रूप से किये गए अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ अपने-अपने राज्यों में दर्ज मामलों के सिलसिले में अदालत में मौजूद थे. कोलकाता पुलिस के अभियोजन पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि खान की सोशल मीडिया टिप्पणियों ने नफरत भड़काई और कोलकाता पुलिस उनके द्वारा किए गए अन्य पोस्ट की जांच करना चाहते हैं, जिनमें से कुछ को खान ने मिटा दिया था.

खान के वकील ने दावा किया कि पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया है. उन्होंने दलील दी कि यह मामला तीन साल पहले किए गए पोस्ट से संबंधित है. उन्होंने शिकायतों के समय पर सवाल उठाया. असम पुलिस के वकील ने कोई दलील नहीं दी क्योंकि हरियाणा पुलिस पहले ही अनुरोध कर चुकी थी.

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