राष्ट्रवाणी 16 मई 2026। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के रिश्वत प्रकरण में विशेष न्यायालय ने सहायक ग्रेड-02 कर्मचारी गौतम सिंह आयम को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड शिक्षा कार्यालय से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी नितेश रंजन पटेल निवासी ग्राम ओंदरी ने 3 अगस्त 2024 को एसीबी कार्यालय अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह पूर्व माध्यमिक शाला डढ़िया, संकुल कठिया में भृत्य के पद पर पदस्थ है तथा वर्ष 2013 से 2017 तक के लंबित एरियर्स की राशि 92 हजार रुपये का भुगतान होना था, लेकिन राशि जारी नहीं हुई थी।
प्रार्थी ने भुगतान प्रक्रिया के संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वाड्रफनगर में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 गौतम सिंह आयम से संपर्क किया। आरोप है कि आरोपी ने कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय अंबिकापुर से सेवा पुस्तिका का सत्यापन कर बिल तैयार कराने और जमा करने के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।
एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि “सभी लोग 12-12 हजार रुपये दे रहे हैं, तुम्हें भी 12 हजार रुपये देना पड़ेगा, तभी काम करूंगा।”
सत्यापन के बाद 13 अगस्त 2024 को एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी गौतम सिंह आयम को प्रार्थी से 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
विवेचना पूर्ण होने के बाद 8 अक्टूबर 2024 को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बलरामपुर-रामानुजगंज में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने 15 मई 2026 को आरोपी गौतम सिंह आयम को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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