राष्ट्रवाणी: CBDT ने त्योहारी सीजन के बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कारोबारियों को राहत देते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। Taxpayers को मिली बड़ी राहत! (ai photo) CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ाई।
ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख अब 21 नवंबर 2026। लाखों करदाताओं को 21 दिन की अतिरिक्त मोहलत मिली। बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: त्योहारी सीजन के बीच देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs), कारोबारियों और कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर आई है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समयसीमा (Deadline) को बढ़ा दिया है। बता दें कि सरकार की तरफ से दी गई इस 21 दिन की राहत के फैसले से देश भर के लाखों कारोबारी, व्यापारी, कंपनियां और टैक्स प्रोफेशनल्स को फायदा होगा।
सरकार का यह फैसला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारी वर्कलोड और पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के चलते टैक्सपेयर्स लगातार डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस राहत के साथ ही, आयकर कानून की धारा 139(1) के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख भी खिसका दी गई है।
अब वे 31 अक्टूबर की बजाय 21 नवंबर 2026 तक अपना ITR दाखिल कर सकेंगे। यानी, रिटर्न भरने के लिए भी उन्हें पूरे 21 दिन की अतिरिक्त मोहलत मिल गई है। The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the due date of furnishing of Return of Income for Assessment Year 2026-27 in the case of persons mentioned at S. No. 2 in the Table below Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 of the Income-tax Act, 1961… pic.twitter.com/wyLzVBXSNY CBDT के ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब नई तारीखें इस प्रकार होंगी: 1. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report): जिन करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 थी।
इसे अब बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। 2. ITR फाइलिंग (ऑडिट वाले मामले): जिन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। भले ही तारीख बढ़ गई है, लेकिन टैक्सपेयर्स को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 271B के तहत, अगर कोई टैक्सपेयर तय डेडलाइन (अब 21 अक्टूबर) तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में विफल रहता है, तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है।
