🔴 जीएडी ने जारी किए निर्देश
सीजी न्यूज़ ऑनलाइन, 11 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों की निजी स्थापना में पदस्थ लिपिकों की नियुक्ति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायकों की निजी स्थापना में अटैच नहीं किया जाएगा।
जारी निर्देशों के अनुसार अब विधायकों को केवल उनके जिले में पदस्थ कार्यालयों के लिपिक ही उपलब्ध कराए जा सकेंगे। राज्य स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों की सेवाएं विधायक कार्यालयों में नहीं ली जा सकेंगी। इसके लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि राज्य स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को मूल कार्यस्थल पर बनाए रखने से प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और दक्षता बनी रहेगी। साथ ही जिला स्तर पर उपलब्ध कर्मचारियों के माध्यम से विधायकों के कार्यालयीन कार्यों का संचालन किया जाएगा।
हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नया प्रावधान सांसदों पर लागू नहीं होगा। सांसदों के लिए पूर्व से लागू व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।
प्रमुख बिंदु
- विधायकों की निजी स्थापना से हटेंगे राज्य स्तरीय कार्यालयों के लिपिक।
- अब केवल जिला स्तरीय कार्यालयों के लिपिक ही किए जा सकेंगे अटैच।
- जीएडी ने सभी कलेक्टरों को जारी किए निर्देश।
- सांसदों पर लागू नहीं होंगे नए नियम।
- प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से लिया गया निर्णय।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और राज्य स्तरीय कार्यालयों में कार्यकुशलता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

