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Home»Entertainment»अदालत के पास विदेशी संपत्तियों पर निषेधाज्ञा लगाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है : प्रिया कपूर
Entertainment

अदालत के पास विदेशी संपत्तियों पर निषेधाज्ञा लगाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है : प्रिया कपूर

Team RashtrawaniBy Team RashtrawaniDecember 9, 2025No Comments3 Mins Read
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अदालत के पास विदेशी संपत्तियों पर निषेधाज्ञा लगाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है : प्रिया कपूर
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नयी दिल्ली. दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर और उनके नाबालिग बेटे ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उन्हें ब्रिटेन और अमेरिका में विदेशी संपत्तियों का मालिकाना हक मांगने से रोकना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

प्रिया कपूर के वकील ने कहा कि विदेशी संपत्तियों का मुद्दा विदेशी क्षेत्राधिकार का मामला है और उच्च न्यायालय उन्हें विदेश में संजय की अचल संपत्तियों का मालिकाना हक मांगने से नहीं रोक सकता. न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने पक्षों से मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति सिंह बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका में प्रिया कपूर को संजय की संपत्तियों से उन्हें दूर रखने या उनकी हिस्सेदारी से वंचित करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं. अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को सूचीबद्ध किया.

अंतरिम आवेदन करिश्मा कपूर के बच्चों के मुकदमे में दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति की कथित वसीयत को चुनौती दी थी. संजय कपूर की संपत्ति की कीमत कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये है. सुनवाई के दौरान, प्रिया के नाबालिग बेटे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने दलील दी कि मां (प्रिया) का ऑरियस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीएल) में शेयर बेचने का कोई इरादा नहीं है, जो उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिए गए थे.

उन्होंने कहा कि लेकिन जहां तक ??अमेरिका और ब्रिटेन में अचल संपत्ति का सवाल है, यहां के उच्च न्यायालय के पास उनके संबंध में यथास्थिति आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार, इसका निर्धारण केवल उस क्षेत्राधिकार वाली अदालतों द्वारा किया जा सकता है जिसमें संपत्ति स्थित है. अभिनेत्री के बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि अगर ऐसा मामला है, तो अदालत प्रिया कपूर को विदेश में स्थित संपत्तियों का मालिकाना हक हासिल करने के लिए ह्ल(कथित) जाली वसीयत का दुरुपयोगह्व करने से रोकने का आदेश पारित कर सकती है.

संजय की मां रानी कपूर ने पहले उच्च न्यायालय को बताया था कि मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय, संजय की पत्नी प्रिया ने उनकी संपत्ति पर नियंत्रण करने के लिए हर कदम उठाया. रानी कपूर ने कहा था कि उन्हें उनके बेटे की वसीयत के बारे में कभी नहीं बताया गया, जिसमें अपनी मां के अस्तित्व पर कुछ नहीं कहा गया है, भले ही उन्होंने (संजय ने) दावा किया हो कि उन्हें सबकुछ उनसे (मां से) मिला है. करिश्मा के बच्चों ने कथित वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है. संजय कपूर का 12 जून को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान निधन हो गया. कथित तौर पर उन्हें अचानक हृदयाघात हुआ.

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