जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई के लिए सोमवार को 22 सितंबर की तारीख तय की. न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह सहित सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील की अनुमति के लिए अर्जी (लीव टू अपील) के साथ-साथ खान की अपील पर भी सुनवाई करेंगे.

निचली अदालत ने पांच अप्रैल 2018 को अभिनेता को दोषी ठहराया और उन्हें पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी. उच्च न्यायालय ने खान की अपील को जिला एवं सत्र अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने के बाद दोनों याचिकाओं को एक साथ मिलाकर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

अभियोजन पक्ष के वकील महीपाल विश्नोई ने कहा, “सलमान खान के वकीलों ने पहले जिला एवं सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिका दायर की थी ताकि उनके खिलाफ दायर अपील को राज्य सरकार द्वारा दायर अपील के साथ संलग्न किया जा सके.” उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से इस ‘स्थानांतरण’ में देरी हुई और इसलिए दोनों अपीलों पर सुनवाई लंबे समय से रुकी हुई थी.

साल 1998 में फिल्म “हम साथ-साथ हैं” की शूटिंग के दौरान खान पर जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में मुख्य अभियुक्त सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) की अदालत ने सजा सुनाई, जबकि सैफ, बेंद्रे, तब्बू, नीलम और सिंह को बरी कर दिया गया. सलमान खान ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की, जबकि राज्य सरकार ने सह-अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील की अनुमति के लिए अर्जी (लीव टू अपील) दायर की है.

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