मंगलुरु. कर्नाटक पुलिस ने रविवार को कहा कि डीएनए जांच से पुष्टि हुई है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पुत्तूर शहर नगरपालिका परिषद के सदस्य पीजी जगनिवास राव का बेटा कृष्णा जे राव ही बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में शिकायतकर्ता महिला के बच्चे का जैविक पिता है.

इस मामले में आरोप है कि इंजीनियरिंग के छात्र कृष्णा राव ने अपनी पूर्व सहपाठी से शादी का वादा करके उसका यौन उत्पीड़न किया. महिला ने इसी साल 28 जून को बच्चे को जन्म दिया. जांचकर्ताओं ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट एक अहम सबूत साबित होगी.

राव को पांच जुलाई को शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार करने और यौन संबंध बनाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की गिरफ्त से बचने में राव की मदद करने के आरोप में उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया था.

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीन सितंबर को कृष्णा राव को जमानत दे दी थी और कहा था कि संबंध “सहमति से बनाए गए प्रतीत होते हैं.” पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है और आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. अधिकारियों ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले को और मजबूत करती है.

शिकायत के मुताबिक, राव और महिला एक-दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे. महिला ने आरोप लगाया कि राव ने 2024 के अंत में शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उसने कहा कि जब ?वह गर्भवती हो गई, तो राव के परिवार ने पहले तो शादी के लिए हामी भरी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

दक्षिण कन्नड़: यौन उत्पीड़न, धमकी मामले में हिंदू जागरण वेदिके नेता के खिलाफ प्राथमिकी

कर्नाटक पुलिस ने ‘हिंदू जागरण वेदिके’ के नेता समित राज के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि यह मामला एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया था कि समित राज ने उसकी अंतरंग तस्वीरें हासिल कीं और हिंसा की धमकी देकर बार-बार उसका उत्पीड़न किया.

उसने बताया कि एक लिखित शिकायत के आधार पर शनिवार को दक्षिण कन्नड़ जिले के बाजपे पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई.
पुलिस के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि समित राज पिछले 15 दिनों से उसे परेशान कर रहा था, उसने उसे धमकाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया और विरोध करने पर “जान से मारने की धमकी” दी. बाजपे थाने के एक अधिकारी ने कहा, ”शिकायत और प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच की जा रही है.” अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है.

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