मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को यह टिप्पणी करते हुए कि अभिनेत्री राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने अपने विवाद सुलझा लिए हैं, युगल द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज शिकायतें खारिज कर दीं. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की पीठ ने कहा, “सौहार्दपूर्ण समझौते के मद्देनजर प्राथमिकी को लंबित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. प्राथमिकी और उसके बाद के आरोपपत्र रद्द किए जाते हैं.” अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई.

सावंत और दुर्रानी दोनों अदालत में मौजूद थे. उन्होंने पीठ को बताया कि उन्हें प्राथमिकी रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है.
राखी सावंत ने जहां दुर्रानी पर आपराधिक धमकी, उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था, वहीं दुर्रानी ने सावंत पर अश्लील वीडियो प्रसारित करके उनकी मानहानि करने का आरोप लगाया था. युगल ने 2022 में इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी. फरवरी 2023 में अलग होने की घोषणा के बाद प्राथमिकियां दर्ज कराई गई थीं.

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