राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, बलौदाबाजार। आगामी गणेशोत्सव और नवरात्रि जैसे प्रमुख पर्वों के दौरान शहर में शांति, सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुलदीप शर्मा ने जन सुरक्षा और यातायात सुविधा को देखते हुए बलौदाबाजार शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

यह फैसला त्योहारों के वक्त सड़कों पर होने वाली भारी भीड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए लिया गया है। जारी किए गए निर्देश के अनुसार, यह प्रतिबंध मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किया गया है।

प्रशासनिक नियमों का हवाला देते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। आदेश के दायरे में शहर के अंदर आने-जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन, जैसे बड़े ट्रक और ट्रेलर शामिल हैं, जिन पर यह रोक प्रभावी होगी। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, बलौदाबाजार शहर की सड़कों पर भारी वाहनों का यह प्रवेश प्रतिबंध 14 सितंबर से 21 अक्टूबर 2026 तक निरंतर प्रभावशील रहेगा।

तय समय-सारणी के अनुसार सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक शहर के भीतर भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह वर्जित रहेगा। इस अवधि के दौरान चालकों और ट्रांसपोर्टर्स को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा, ताकि त्योहारी सीजन में आम नागरिकों और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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संपादक : नीरज दीवान

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