नयी दिल्ली: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख होने का कारण कर विभाग के पोर्टल पर सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों ने लॉगइन किया। इस कारण उपयोगकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पर गड़बड़ियों की शिकायत की।

बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 15 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर विभाग ने कहा कि पोर्टल ठीक से काम कर रहा है और व्यक्तियों, एचयूएफ और उन लोगों द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया, जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अपने खातों का आॅडिट नहीं कराना है।

वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। पिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय गड़बड़ियां आ रही हैं।

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सोमवार को यह भी शिकायत की कि वे ई-फाइंिलग पोर्टल में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

विभाग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के विपरीत उसने आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है। आयकर विभाग ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक बयान को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

विभाग ने करदाताओं से किसी भी सूचना के लिए केवल @कल्लूङ्मेीळं७कल्ल्िरं हैंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया। विभाग ने कहा, ‘‘आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है।’’ आयकर विभाग ने सोमवार सुबह ऐसी ही एक पोस्ट के जवाब में कहा, ‘‘ई-फाइंिलग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। कृपया अपना ब्राउजर साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।’’

आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है, और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के जरिये करदाताओं की मदद की जा रही है।

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